उत्तर प्रदेश हरदोई

अपहरण व दुष्कर्म के आरोपित को 14 वर्ष कैद की सजा

  • विशेष शासकीय अधिवक्ता क्षितिज दीक्षित की पैरवी ने दिलाया दुष्कर्म पीड़िता को न्याय
विशेष शासकीय अधिवक्ता क्षितिज दीक्षित

हरदोई। विशेष न्यायाधीश पाक्सो एक्ट सुनील कुमार सिंह ने एक नाबालिग के अपहरण और जबरिया दुष्कर्म के मामले में आरोपित को चौदह साल की कैद की सजा और तीस हजार रुपया का जुर्माना भी लगाया है। जुर्माने की आधी धनराशि पीड़िता को देने का आदेश दिया है।
विशेष शासकीय अधिवक्ता क्षितिज दीक्षित ने आरएनए को बताया कि थाना मल्लावां क्षेत्र के मंसूरपुर निवासी मुकेश ने 10/4/2014 को सायं 8 बजे एक चौदह वर्षीय बालिका को बहला-फुसलाकर, अपहरण कर लेने के बाद जबरिया दुष्कर्म किया। पिड़िता के पिता ने इस मामले की रिपोर्ट आरोपी के खिलाफ दर्ज कराई थी। सत्र न्यायाधीश ने अदालत के समक्ष पेश हुए सबूतों और दोनों पक्षों की दलीलों के आधार पर आरोपी मुकेश पर लगाये गये अपहरण व दुष्कर्म के आरोपों को सही पाते हुये सजा सुनाई।
आरोपित को दुष्कर्म के मामले में चौदह साल की कैद व बीस हजार रुपये जुर्मानें की सजा सुनाई गई है। वहीं अपहरण के मामले में 6 साल की कैद व दस हजार रुपये की सजा सुनाई है। साथ ही जुर्माने की कुल धनराशि की आधी धनराशि पीड़िता को देने का भी आदेश दिया है।

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