भारत सरकार ने AI-जनित सामग्री (जैसे डीपफेक, नकली वीडियो/आडियो आदि) के नियंत्रण के लिए नए IT नियम भी लागू किए हैं, जो 20 फरवरी 2026 से लागू होंगे।

📌 मुख्य बातें
-
सभी AI-जनित या संशोधित सामग्री को स्पष्ट रूप से “AI-Generated” के रूप में लेबल करना अनिवार्य होगा।
-
डीपफेक, नकली दस्तावेज़, गलत रिकॉर्ड या गैर-सम्मत चित्र/वीडियो बनाने पर सामग्री हटाई जाएगी और कानूनी कार्रवाई हो सकती है।
-
डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म को आदेश मिलने के 3 घंटे के भीतर अनचाहे AI सामग्री हटानी होगी — पहले यह समय सीमा 36 घंटे थी।
यह कदम भारत में ऑनलाइन धोखाधड़ी, भ्रामक सामग्री और डिजिटल नुकसान को रोकने के उद्देश्य से उठाया गया है।




